युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की कैद एवं जुर्माना
डिजिटल डेस्क, खामगांव. महाविद्यालय से घर जा रहे युवती को रास्ते में रोककर गलत इरादे से हाथ पकड़कर छेड़खानी करने वाले युवक को सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए एक साल की सश्रम कैद एवं जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला सोमवार को खामगांव न्यायालायने सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाविद्यालय से घर जा रही थी, इस बिच उक्त युवती को रास्ते में आरोपी विकी दादाराव वानखेडे ने रोककर उसके साथ छेड़खानी कि थी। युवनी ने हंगामा मचाने पर आस पास के लोग वहां जमा होने से आरोपी वहां से भाग गया था। घटना के पहले भी उक्त आरोपी व्दारा युवती को परेशान किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर युवती ने जलंब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसी तरह न्यायालय में घटनाक्रम सबूतों समेत बताया। सरकार व्दारा जिला सरकारी वकील वसंत भटकर ने आठ गवाहों के बयान न्यायालय के सामने पेश किए। सबुत एवं सरकारी वकील का युक्तिवाद विचार में लेकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल सश्रम कैद की सजा सुनाई।
Created On :   19 April 2023 6:25 PM IST