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रेसिडेंशियल फ्लैट स्कीम में अब नहीं रहेगा क्लीनिक ,NMC की नई पालिसी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। रेसिडेंशियल फ्लैट स्कीम में अब ओपीडी क्लीनिक को NMC से मंजूरी नहीं मिलेगी। इस संबंध में नई पॉलिसी तैयार की गई है। जिसे आगामी 8 दिसंबर की मनपा सभा में इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। संभवत: उसके बाद निवासी संकुलों में चल रहे सभी ओपीडी को तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ सकता है। साथ ही किसी भी नए ओपीडी क्लीनिक को अब फ्लैट स्कीम में मंजूरी नहीं मिलेगी।
NMC के आदेश को कोर्ट में चुनौती
पिछले दिनों मनपा सभागृह ने इंदोरा स्थित फ्लैट स्कीम में चल रहे ओपीडी क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था, किन्तु इस संबंध में मनपा की अपनी कोई नीति नहीं होने से संबंधित संचालक ने इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद मनपा ने इसे लेकर नीति बनाने का ऐलान किया था। वैद्यकीय सेवा व स्वास्थ्य विशेष समिति में चर्चा हुई। चर्चा के अनुसार बदलाव और सुधार कर इसे सभागृह में चर्चा के लिए भेजने का निर्णय लिया गया है। 8 दिसंबर को मनपा की आमसभा में इसे रखा जाएगा । आमसभा में रखे जाने के बाद इस पर निर्णय लिए जाने की भी संभावना है।
और भी हैं सिफारिशें : 1) रेसिडेंशियल फ्लैट स्कीम में वैद्यकीय व्यवसाय को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 2) प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अगर वैद्यकीय व्यावसायिक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ एमआरटीपी, डीसीआर 200 अनुसार कार्रवाई का अधिकार रहेगा। 3) ओपीडी व्यवसाय के लिए जगह वाणिज्यिक स्वरूप होना जरूरी है। 4) व्यावसायिक जगह का क्षेत्रफल 100 वर्गफीट होना आवश्यक हैै।5) निवासी संकुल में संबंधित जगह का नक्शा व्यावसायिक उपयोग के लिए मंजूर होने पर भी ऐसे स्थान पर ओपीडी व्यवसाय करने के लिए कम से कम 70 प्रतिशत निवासियों की सहमति लेना आवश्यक रहेगा। 6) धार्मिक अथवा सामाजिक समुदाय की जगह पर धर्मार्थ वैद्यकीय सेवा के लिए आसपास के नागरिकों की सहमति आवश्यक रहेगी।
Created On :   1 Dec 2017 3:00 PM IST