बिना कटौती किए जिलाधिकारी को भुगतान के आदेश, मनपा को मिले 4.26 करोड़

Order for payment to District Magistrate without deduction, Municipality got 4.26 crores
बिना कटौती किए जिलाधिकारी को भुगतान के आदेश, मनपा को मिले 4.26 करोड़
वित्तीय स्थिति में होगा सुधार बिना कटौती किए जिलाधिकारी को भुगतान के आदेश, मनपा को मिले 4.26 करोड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगर पालिका को 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क (स्टॉम्प ड्यूटी) के रूप में 4.26 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित करने के आदेश जारी किए गए हैं। 2 दिसंबर के नगर विकास विभाग ने जारी किए परिपत्रक अनुसार मनपा को वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुद्रांक शुल्क की तीसरी किस्त वितरण करने के आदेश दिए हैं। आदेश जारी करते समय जिलाधिकारी को इसका नियंत्रण अधिकारी घोषित किया गया है। यह भी कहा गया कि जिलाधिकारी मनपा को देय रकम में से किसी तरह की कटौती न करते हुए संबंधित मनपा को 10 दिन में अनुदान का वितरण करें। 

1 प्रतिशत भुगतान होता है

राज्य सरकार ने प्रदेश की 26 महानगर पालिका के लिए 79.28 करोड़ रुपए का मुद्रांक शुल्क अनुदान दिया है। इसके तहत मनपा को 4.26 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। राज्य सरकार संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर स्टॉम्प ड्यूटी लगाती है। यह रकम राज्य सरकार की तिजोरी में जमा होती है, जिसके बाद अनुदान के तौर पर 1 प्रतिशत शुल्क मनपा को भुगतान किया जाता है। 2020-21 का यह तीसरा हफ्ता वितरण किया गया है।

राज्य सरकार पर निर्भर है मनपा

पिछले दो साल में कोविड के कारण मनपा की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। अनेक नए कामों को रोकना पड़ा है। बड़ी घोषणाएं अधूूरी पड़ी हैं। तिजोरी भरने और बकाया वसूली के लिए मनपा ने संपत्ति कर शास्ती में छूट देने की योजना भी क्रियान्वित की, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। पानी वसूली में भी यही स्थिति है। ऐसे में मनपा पूरी तरह राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर हो गई है। राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान पर मनपा का दारोमदार टिका है। ऐसे में 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क से मिलने वाले अनुदान भी मनपा के लिए संजीवनी का काम करेगा। 

Created On :   6 Dec 2021 5:14 PM IST

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