विदेश दौरा रद्द करने वाले बुजुर्ग दंपति को पैसा वापस करने के आदेश 

Order for refund of foreign tour cancellation to elderly couple
विदेश दौरा रद्द करने वाले बुजुर्ग दंपति को पैसा वापस करने के आदेश 
विदेश दौरा रद्द करने वाले बुजुर्ग दंपति को पैसा वापस करने के आदेश 

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक ट्रैवल्स एजेंसी को करीबी रिश्तेदार की मौत के चलते अपनी विदेश यात्रा रद्द करनेवाले एक बुजुर्ग दंपति से विदेश दौरे के लिए ली गई रकम का आधा हिस्सा लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष एपी भंगाले की खंडपीठ ने यह आदेश एमएस केसरी टूर प्राइवेट लिमिटेड ट्रैवल्स एजेंसी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद दिया।

एजेंसी नहीं लौटा रही थी राशि : पुणे निवासी सतीशचंद्र घटवाल ने यूरोप व अस्ट्रेलिया दौरे के लिए केसरी टूर के पास 17 मार्च 2012 को तीन सीट बुक कराई थी। 17 मई से 26 मई 2012 तक विदेश दौरे के लिए  घटवाल ने केसरी टूर को चार लाख रुपए का भुगतान किया था। विदेश दौरे में घटवाल अपनी पत्नी व पोती के साथ जानेवाले थे किंतु इस बीच दुर्भाग्यवश घटवाल की बड़ी बहन का 16 मई 2012 को निधन हो गया । इसलिए उन्होंने यूरोप घूमने का अपना दौरा रद्द कर दिया। इसकी जानकारी उन्होंने केसरी टूर को दे दी। लेकिन केसरी टूर ने उनके पैसे नहीं लौटाए। इससे नाराज घटवाल ने पुणे के जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। फोरम ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद केसरी टूर को घटवाल को तीन लाख 20 हजार रुपए देने का आदेश दिया। इसके साथ ही केसरी टूर को दंपति को दस हजार रुपए मुआवजे व पांच हजार रुपए कानूनी खर्च के रुप में देने के लिए कहा गया। 
फोरम के इस आदेश के खिलाफ केसरी टूर ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। आयोग के अध्यक्ष एपी भंगाले की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। केसरी टूर ने अपने लिखित जवाब में कहा कि बुजुर्ग दंपत्ति के पैसे वीजा,बीमा व विभिन्न बुकिंग में खर्च हो गए है।

आधी राशि लौटाने के आदेश: मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि बुजुर्ग दंपति ने दौरा रद्द करने का न्यायसंगत कारण बताया है। इसके अलावा यदि वापसी की टिकट दस दिन पहले रद्द की जाए तो विमानन कंपनी को कोई ऐतराज नहीं होता है। लेकिन ट्रैवल एजेंसी इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। इसलिए हम केसरी टूर को निर्देश देते है कि वह बुजुर्ग दंपत्ति को चार में से दो लाख रुपए 6 सप्ताह में लौटाए। यदि यह रकम तय समय में नहीं लौटाई जाती है तो उसे फिर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ रकम लौटानी होगी। खंडपीठ ने फोरम के बुजुर्ग दंपति को मुआवजा देने व कानूनी खर्च का भुगतान करने के संबंध में दिए गए आदेश को यथावत रखा है। 

Created On :   16 Dec 2017 7:11 PM IST

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