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भोपाल की 6.51 एकड़ जमीन पर यथास्थिति का आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने पुराने भोपाल में बैरसिया रोड पर आरएसएस भवन के पास स्थित विवादित 6.51 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित की गई है। मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद इमरान की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका में कहा गया है कि पुराने भोपाल में कब्रिस्तान की 6.51 एकड़ जमीन है। कब्रिस्तान के पुराने केयर टेकर ने यहाँ की जमीन को कई लोगों को बेच दिया था। इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रकरण दायर किया गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल ने उनका दावा खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जो विचाराधीन है। अधिवक्ता रियाज मोहम्मद की ओर से एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि विवादित जमीन को लेकर हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका विचाराधीन है। इसके बाद भी विवादित जमीन पर निर्माण किए जा रहे हैं। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।