भोपाल की 6.51 एकड़ जमीन पर यथास्थिति का आदेश

Order of status quo on 6.51 acres of land in Bhopal
भोपाल की 6.51 एकड़ जमीन पर यथास्थिति का आदेश
भोपाल की 6.51 एकड़ जमीन पर यथास्थिति का आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने पुराने भोपाल में बैरसिया रोड पर आरएसएस भवन के पास स्थित विवादित 6.51 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित की गई है। मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद इमरान की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका में कहा गया है कि पुराने भोपाल में कब्रिस्तान की 6.51 एकड़ जमीन है। कब्रिस्तान के पुराने केयर टेकर ने यहाँ की जमीन को कई लोगों को बेच दिया था। इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रकरण दायर किया गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल ने उनका दावा खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जो विचाराधीन है। अधिवक्ता रियाज मोहम्मद की ओर से एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि विवादित जमीन को लेकर हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका विचाराधीन है। इसके बाद भी विवादित जमीन पर निर्माण किए जा रहे हैं। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 

Created On :   20 Feb 2021 11:53 AM GMT

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