सरपंच को हटाने पर यथास्थिति के आदेश

Order of status quo on removal of sarpanch
सरपंच को हटाने पर यथास्थिति के आदेश
सरपंच को हटाने पर यथास्थिति के आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा जिले की ग्राम पंचायत पुरवा के सरपंच पद से अजय कुमार गुप्ता को हटाए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत 24 अप्रैल को उसे हटाया गया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे
कोई चार्जशीट नहीं दी गई, जो कानूनन जरूरी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल अभी भी सरपंच का प्रभार संभाले हुए है। वहीं सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता विवेक शर्मा ने याचिका की ग्राह्यता पर सवाल उठाए। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को चार्जशीट न देने के मददेनजर अंतरिम आदेश पारित किया।
शोभा ओझा की याचिका पर सुनवाई टली
राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाई गई शोभा ओझा की याचिका पर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने सुनवाई 2 सप्ताह के लिए मुलतवी कर दी। मंगलवार को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा को अदालत ने रिज्वाईंडर पेश करने समय प्रदान किया। शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता आनंद बर्नार्ड ने पैरवी की।
लोन खातों में गड़बड़ी के आरोपी बैंक अधिकारी को जमानत नरसिंहपुर जिले की करेली में स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा में धर्मेन्द्र उपाध्याय की शिकायत पर लोन खातों में गड़बड़ी के आरोप में 4 माह पहले गिरफ्तार बैंक अधिकारी अन्वेष मिश्रा को जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने जमानत का लाभ दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता एनपी चौधरी ने पक्ष रखा।
 

Created On :   10 Jun 2020 2:21 PM IST

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