सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए कांस्टेबल के घरवालों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

Order to pay compensation of Rs 30 lakh to Constables family
सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए कांस्टेबल के घरवालों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश
सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए कांस्टेबल के घरवालों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की स्थानीय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल (एमएसीटी) ने एक टेम्पो मालिक को सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुए पुलिस कांस्टेबल के परिजन को 30 लाख रुपए मुआवजे के रुप में देने का आदेश दिया है। टेम्पो ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुए एक्सीडेंट में ट्रैफिक कांस्टेबल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।सुनवाई के दौरान ट्रिब्युनल ने पाया कि टेम्मो ड्राइवर जरुरी दस्तावेज के बिना माल की ढुलाई कर रहा था। ट्रैफिक कांस्टेबल नरेश पवार(23) ने टेम्पो ड्राइवर को पकड़ा और उसे टेम्पो को पुलिस स्टेशन में ले चलने को कहा। इस दौरान ड्राइवर की लपरवाही के चलते टेम्पो एसटी बस से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में कांस्टेबल पवार की मौत हो गई। कुछ समय बाद पवार की मां ने ठाणे के ट्रिब्युनल में मुआवजे की मांग को लेकर आवेदन दायर किया।  

घरवालों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश  
ट्रिब्युनल के सदस्य केडी वादने के सामने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान टेम्पो के मालिक संदीप जाधव ने टेम्पो ड्राइवर पर लगे लापरवाही के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने हादसे के लिए एसटी बस ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि एसटी बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। जिसके चलते कांस्टेबल पवार की मौत हुई है। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद श्री वादने ने कहा कि घटनास्थल को लेकर किया गया पंचनामा दर्शाता है कि टेम्पो ड्राइवर गलत दिशा से आ रहा था जिसके चलते उसकी बस से भिडंत हुई है। 

सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुए कांस्टेबल 
यही नहीं हादसे के बाद वह तुरंत भाग गया वह पुलिस कांस्टेबल को न तो अस्पताल लेकर गया और न ही पुलिस को हादसे के बारे में जानकारी दी। जो की ड्राइवर की लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पवार एक स्थायी नौकरी में थे उनसे उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। इसलिए टेम्पो मालिक को मुआवजे के रुप में 30 लाख 49 रुपए देने का निर्देश दिया जाता है। 

 

Created On :   14 May 2018 12:52 PM GMT

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