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सिंचाई घोटाला : सरकार को जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क,नागपुर। सिंचाई घोटाले के आरोपों में घिरे NCP नेता अजित पवार की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सिंचाई घोटाले पर केंद्रित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में NCP नेता अजित पवार और संदीप बाजोरिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने सरकार को जांच करने के आदेश दिए थे। बुधवार को याचिकाकर्ता अतुल जगताप के अधिवक्ता श्रीधर पुरोहित ने कोर्ट में दावा किया है कि सरकार की जांच रिपोर्ट मंे सीधे-सीधे पवार और बाजोरिया को बचाने की कोशिश की गई है। पुरोहित ने दावा किया है कि सरकारी जांच रिपोर्ट में कहीं भी दोनों आरोपियों को मुश्किल हो, ऐसे मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि यह सिंचाई घोटाला पूरी तरह राजनीतिक संरक्षण के साथ अंजाम दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बुलढाणा जिले के जिगांव, चांदूर रेलवे के रायगढ़ नदी, अमरावती जिले के लोअर पेढ़ी, दर्यापुर का वाघाडी सिंचाई प्रकल्पों में जितने का टेंडर जारी हुआ, वास्तव में उससे कहीं ज्यादा रकम का भुगतान बाजोरिया को किया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके तमाम दस्तावेज गुरुवार को कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
यह है मामला
राज्य के चार सिंचाई प्रकल्पों में भ्रष्टाचार का आरोप जनहित याचिकाओं में लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि बुलढाणा जिले के जिगांव, चांदूर रेलवे के रायगढ़ नदी, अमरावती जिले के लोअर पेढ़ी, दर्यापुर का वाघाडी सिंचाई प्रकल्पों का ठेका बाजोरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता अतुल जगताप ने याचिका में आरोप लगाया है कि कंपनी को ये दोनों कांट्रैक्ट राजनीतिक दबाव से मिले हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य के सिंचाई विभाग, विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल, जलसंपदा विभाग और बाजोरिया कंस्ट्रक्शन और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को प्रतिवादी बनाया था। याचिका में आरोप है कि कंपनी के निदेशकों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक संदीप बाजोरिया का समावेश है। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार से नजदीकियों के चलते कंपनी को दोनों कांट्रैक्ट मिले हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, कांट्रैक्ट हथियाने के लिए कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया है।
Created On :   8 Feb 2018 11:11 AM IST