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सरकार ने दिए किसान कर्ज की ब्याज वसूली रोकने के आदेश
By - Tejinder Singh |17 Jan 2020 10:43 AM GMT
सरकार ने दिए किसान कर्ज की ब्याज वसूली रोकने के आदेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की किसान कर्ज मुक्ति योजना के तहत पात्र लाभार्थियों से बकाया कर्ज की राशि पर 1 अक्टूबर 2019 से लेकर योजना का लाभ मिलने तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और विभिन्न कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था ब्याज वसूली नहीं कर सकेंगी। राज्य सरकार ने जिला सहकारी बैंकों और सहकारी संस्थाओं से कर्ज के ब्याज पर वसूली रोकने को कहा है। शुक्रवार को सहकारिता विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। इसके अनुसार सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इस कर्ज माफी के लिए पात्र किसानों से 1 अक्टूबर 2019 से लेकर कर्ज माफी मिलने का लाभ मिलने की अवधि के बीच कर्ज के ब्याज पर वसूली नहीं की जा सकेगी।
Created On :   17 Jan 2020 4:12 PM GMT
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