सिंगरौली के ग्राम गडरिया में किए जा रहे उत्खनन पर रोक लगाने का आदेश 

Order to stop the excavation being done in village Gadaria of Singrauli
सिंगरौली के ग्राम गडरिया में किए जा रहे उत्खनन पर रोक लगाने का आदेश 
सिंगरौली के ग्राम गडरिया में किए जा रहे उत्खनन पर रोक लगाने का आदेश 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सिंगरौली के ग्राम गडरिया में किए जा रहे उत्खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। डिवीजन बैंच ने इस मामले में सिंगरौली कलेक्टर और अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। यह याचिका सिंगरौली के ग्राम गडरिया निवासी बंशीलाल यादव की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ग्राम गडरिया में उनकी जमीन है। उनकी जमीन के बाजू में प्रवीण सिंह और सुनीता सिंह को माइनिंग की लीज मिली हुई है। अनावेदकों ने अवैध तरीके से उनकी जमीन पर उत्खनन करना शुरू कर दिया है। इस मामले में सिंगरौली कलेक्टर को शिकायत की गई थी। तहसीलदार ने जाँच में पाया गया कि याचिकाकर्ता की जमीन पर अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस जायसवाल और केके गौतम ने तर्क दिया कि इस मामले में कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने उत्खनन पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।
 

Created On :   30 Jan 2021 9:02 AM GMT

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