अधिक दाम वसूलना महंगा पड़ा 373 मामलों में 28 लाख का दंड, वाट्सएप पर करें शिकायत 

Overcharging proved costly, fine of Rs 28 lakh in 373 cases
अधिक दाम वसूलना महंगा पड़ा 373 मामलों में 28 लाख का दंड, वाट्सएप पर करें शिकायत 
वैधमापन शास्त्र विभाग अधिक दाम वसूलना महंगा पड़ा 373 मामलों में 28 लाख का दंड, वाट्सएप पर करें शिकायत 

डिजिटल डेस्क, नागपुर. केंद्र सरकार ने ओवर प्राइजिंग (अधिक दाम वसूलने) के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप समेत नागरिकों की सुविधा वाले स्थानों पर बोतलबंद पानी, कोल्ड ड्रिंक के मनमाने दाम लेने पर पाबंदी का निर्देश दिया है। ऐसे में राज्य वैधमापन शास्त्र के विभागीय कार्यालय को भी कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। इस साल अप्रैल माह से 30 नवंबर तक विभाग ने 6 जिलों में कार्रवाई कर 373 ओवरप्राइजिंग के मामलों को पकड़ा है। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों के वजन-माप को प्रमाणित कराने में लापरवाही काे लेकर भी 672 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। दोनों मामलों में विभाग ने 28 लाख 32 हजार रुपए का दंड वसूल किया है। 

शिकायत करें : विभाग के दावों के बाद भी शहर में धड़ल्ले से बोतलबंद पानी और शीतपेय में कूलिंग चार्ज के नाम पर तय से अधिक दाम वसूल किए जा रहे हैं। बड़े प्रतिष्ठानों, होटल, क्लब, सिनेमागृह और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अब भी महंगे दामों पर बिक्री हो रही है, लेकिन वैधमापन शास्त्र विभाग से कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। कम अधिकारी और संसाधनों का हवाला देकर शहर में औचक निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में  विभाग ने नागरिकों से ओवरप्राइजिंग के मामलों को तत्काल वाट्सएप क्रमांक 9404951828 पर भेजने का आह्वान किया है। अप्रैल से 30 नवंबर तक पूरे विभाग में 373 ओवरप्राइजिंग की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जांच के दौरान नागपुर कार्यालय के अधिकारियों को वजनमाप के प्रमाणन में लापरवाही के भी 672 मामले मिले हैं।   

लगातार शिकायतें   दरअसल, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को सोशल मीडिया पर बोतलबंद पानी एवं शीत पेय में ओवर प्राइजिंग की शिकायतें मिल रही हैं। लिहाजा, वैध मापन शास्त्र विभाग को बोतलबंद पानी समेत अन्य वस्तुओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूल करने पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत दंड एवं कारावास का प्रावधान है। मामले में दोषी पाए जाने पर अधिनियम की धारा 39 के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए दंड एवं 1 साल तक सजा हो सकती है। पहली बार ओवरप्राइजिंग में 25,000 रुपए, दूसरी बार 50,000 एवं तीसरी बार पकड़े जाने पर 1,00000 रुपए दंड एवं 1 साल कारावास हो सकता है। हालांकि राज्य वैधमापन शास्त्र विभाग के नियमों में न्यूनतम 5,000 से अधिकतम 25,000 रुपए तक दंड का प्रावधान है।   
जांच पर विशेष जोर

राज्य वैधमापन शास्त्र के निर्देश पर ओवरप्राइजिंग के मामलों की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ओवरप्राइजिंग में आर्थिक दंड की वसूल के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी आरंभ की जाती है। फ्रीजिंग चार्ज के नाम पर बोतलबंद पानी, शीतपेय की ओवरप्राइजिंग की भी जानकारी दे सकते हैं। 

-पांडुरंग बिरादार, विभागीय नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र विभाग, नागपुर

Created On :   25 Dec 2022 4:41 PM IST

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