फर्जी बही बनाकर देने वाले पटवारी को 3 साल की सजा

Patwari sentenced to 3 years for making a fake book
 फर्जी बही बनाकर देने वाले पटवारी को 3 साल की सजा
 फर्जी बही बनाकर देने वाले पटवारी को 3 साल की सजा

जिला अदालत ने आरोपी पर कुल 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
फर्जी बही बनाकर देने के आरोप में जिला अदालत ने आरोपी पटवारी को लाल बहादुर बघेल को तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने आरोपी पर कुल 6 हजार रुपए का जुर्माना भी दायर किया है।
अभियोजन के अनुसार 30 मई 2002 को फरियादी दिनेश ने ऋण पुस्तिका बनवाने के लिए नायब तहसीलदार कार्यालय में आवेदन पत्र दिया था, जो बैंक की अनापत्ति, शपथ पत्र एवं खसरा पंचशाला के अभाव में निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद फरियादी ने आरोपी पटवारी लाल बहादुर बघेल से संपर्क किया तो बही बनाने के लिए 5 हजार रुपए मांगे। 11 जून 2002 को शाम 5 बजे फरियादी दिनेश सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपी पटवारी को 5000 रूपये दिये और उसके अगले ही दिन आरोपी ने बही बनाकर फरियादी को दे दी। फरियादी ने पाया कि बही 15 मई 2002 को तैयार हुई, जबकि उसने आवेदन 30 मई 2002 को दिया था। बही पर संदेह उत्पन्न होने पर उसकी प्रामाणिकता की जांच किये जाने हेतु नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया था, जो जांच में फर्जी पाई गई। इस पर ओमती थाने में शिकायत दी गई, जहां पर आरोपी पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया गया।मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति शर्मा ने पैरवी की।
 

Created On :   3 March 2020 8:23 AM GMT

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