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अस्पताल में गिरी दिव्यांग मरीज देना होगा 5 लाख का मुआवजा
डिजिटल डेस्क, नागपुर. अस्पताल में भर्ती एक दिव्यांग महिला बाथरूम जाते समय गिर पड़ी और उसके पैर की हड्डी टूट गई। इसे अस्पताल की लापरवाही मानते हुए नागपुर के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने अस्पताल को आदेश दिया है कि वह मरीज को 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। शिकायतकर्ता 38 वर्षीय महिला कामठी निवासी है और उसे पोलियो है। वह बैसाखी या किसी व्यक्ति की मदद के बगैर चल-फिर नहीं सकती है। 24 नवंबर 2017 को महिला को तेज बुखार आया, तो वह कोराडी के एक अस्पताल में भर्ती हो गई। उसका आरोप है कि अगले दिन जब उसने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ से बाथरूम जाने के लिए मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिली। उसे खुद उठ कर बाथरूम जाना पड़ा। इस दौरान वह गिर पड़ी और उसका एक पैर टूट गया। इसके बाद इलाज के लिए परसोडी के स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन आरोग्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां उसे 43 हजार रुपए का खर्च आया। शिकायतकर्ता ने इसके बाद जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की शरण ली, जिसमें उसने अस्पताल से करीब 16 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की। आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर यह फैसला सुनाया है। मुआवजे की कुछ रकम इंश्योरेंस कंपनी का भी चुकाने का आदेश दिया गया है।
माना लापरवाही का दोषी अपने आदेश में आयोग ने माना कि अस्पताल प्रबंधन को पता था कि उनकी यह मरीज दिव्यांग है और उसे रात में बाथरूम जाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। अस्पताल को यह भी पता था कि कमरे में मरीज का कोई रिश्तेदार उसके साथ नहीं रुका है। ऐसे में यह अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि उस मरीज के लिए एक अटेंडेंट उपलब्ध कराना था। ऐसा न करके अस्पताल ने व्यावसायिक लापरवाही की है, जिसके कारण मरीज को फ्रैक्चर का इलाज करवाने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी।
Created On :   28 Aug 2022 4:45 PM IST