पायल तडवी आत्महत्या मामले में आरोपी डाक्टरों की जमानत अर्जी खारिज

Payal Tadvi suicide : Rejected bail applications of 3 accused doctors
पायल तडवी आत्महत्या मामले में आरोपी डाक्टरों की जमानत अर्जी खारिज
पायल तडवी आत्महत्या मामले में आरोपी डाक्टरों की जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक विशेष अदालत ने नायर अस्पताल की डाक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या के मामले में आरोपी तीन महिला डाक्टरों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में डाक्टर हेमा अहूजा,डाक्टर भक्ति मेहर व डाक्टर अंकिता खंडेलवाल को आरोपी बनाया गया है। सोमवार को न्यायाधीश पीबी जाधव ने तीनों डाक्टरों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जमानत खारिज होने के बाद तीनों डाक्टर कोर्ट परिसर में रोने लगी। कोर्ट ने फिलहाल तीनों डाक्टरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि तीनों डाक्टरों पर गंभीर आरोप है। अभी भी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस को अभी भी मामले से जुड़े कई सबूत नहीं मिले है। ऐसे में यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वे मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट कर सकते है और गवाहों को प्रभावित कर सकते है। इसलिए आरोपियों को जमानत न दी जाए। 

वहीं आरोपी डाक्टरों की ओर से पैरवी कर रहे वकील आबाद पोंडा ने दावा किया था कि मेरे मुवक्किलों ने डाक्टर तडवी की जाति को लेकर न तो कोई टिप्पणी की थी और न ही ताना मारा था। मेरे मुवक्किल डाक्टर तडवी को उसका काम ठीक तरह से करने के लिए कहते थे। गौरतलब है कि तीनों डाक्टरों पर डाक्टर पायल तडवी की रैगिंग करने,जाति सूचक टिप्पणी करने व आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।  गिरफ्तारी के बाद से तीनों डाक्टर जेल में है। 

 

Created On :   24 Jun 2019 3:52 PM GMT

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