वापस हो मास्क न पहनने के लिए वसूली गई दंड राशि, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब 

Penalty amount recovered for not wearing mask should be returned
वापस हो मास्क न पहनने के लिए वसूली गई दंड राशि, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब 
 हाईकोर्ट में जनहित याचिका  वापस हो मास्क न पहनने के लिए वसूली गई दंड राशि, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर नागरिकों से वसूले गए जुर्माने को वापस करने का निर्देश देने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मिठीबोरवाला ने दायर की है। सोमवार को अधिवक्ता निलेश ओझा ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने याचिका का उल्लेख किया। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को याचिका पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया है कि कोरोना के चलते घर के बाहर मुंह व नाक को ढकने के लिए मास्क को पहनना अनिवार्य करना अवैज्ञानिक है। इसलिए इस संबंध में जारी किए गए परिपत्र को रद्द कर दिया जाए। 

याचिका में राज्य सरकार के लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए कोविडरोधी दोनों टीके लेने की बाध्यता को जारी रखने के फैसले को भी चुनौती दी गई है। याचिका में इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक मार्च 2022 को जारी किए गए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीसजर(एसओपी) को भी चुनौती दी गई है। जिसके तहत कोरोना का एक टीका लेनेवालोंके लोकल ट्रेन से सफर करने पर पाबंदी लगाई गई है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से लगाई गई यह पाबंदी मनमानीपूर्ण व असंवैधानिक है। सरकार इस पाबंदी के जरिए अप्रत्यक्ष रुप से टीकाकरण को अनिवार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से टीकाकरण को अनिवार्य करने पर प्रतिबंध लगाया है। सोमवार को अधिवक्ता ओझा ने खंडपीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख किया। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने को कहा। 

 

Created On :   14 March 2022 10:05 PM IST

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