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15 प्रकरणों में पांच लाख 91 हजार का अर्थदंड - खनिज के अवैध परिवहन-उत्खनन मामले में कलेक्टर ने की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क शहडोल । जिले में खनिज माफिया और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान जारी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने बुधवार को जिले में खनिज, रेत, कोयला, पत्थर के अवैध उत्खनन के 15 प्रकरणों में 5 लाख 91 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। वहीं दो अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। दो दिन पहले एक अवैध उत्खनन और परिवहन के प्रकरणों में एक करोड़ से अधिक का अर्थदंड लगाया गया था।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5, 6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने सुनील उर्फ सत्यनारायण वर्मा पिता रामबोल वर्मा निवासी थाना अमलाई और दिलीप पिता रामसनेही चतुर्वेदी निवासी बरकछ थाना ब्यौहारी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा खाद्य विभाग से संबंधित दो प्रकरणों में जनार्दन शुक्ला एवं दो अन्य की जब्त शुदा केरोसीन राजसात करने तथा 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने और दिगंबर सिंह एवं तीन अन्य की जब्त शुदा सामग्री राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
किसी पर 10 हजार तो किसी पर 50 हजार का अर्थदंड
खनिज, रेत, कोयला, पत्थर के अवैध उत्खनन के प्रकरण में जिन पर अर्थदंड लगाया गया है, उनमें सोमनाथ बैगा पर 20 हजार, गोविंद रैदास पर 25 हजार, विश्वेश्वर मेहरा 10 हजार, अशीष सिंह चंदेल 54 हजार, ओमप्रकाश कोल 10 हजार, दीपू गोले 10 हजार, राज मेहरा 15 हजार, मनोज गोड़ 25 हजार, गुड्डा बैगा 30 हजार, भईयालाल वैश 20 हजार, नूर आलम 50 हजार, सौखीलाल गोड़ 20 हजार, गायत्री टे्रेडर्स 42 हजार, दीपक कुमार वर्मन 25 हजार तथा पारसमणि तिवारी 2 लाख 35 हजार शामिल हैं।
Created On :   21 Jan 2021 6:54 PM IST