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शराब पीकर हंगामा किया तो होंगे जिलाबदर, अवैध शराब बेचने पर भी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शराब पीकर हंगामा करने या भड़ास निकालने वालों की अब खैर नहीं है। शराब पीने के बाद यदि ऐसी कोई भी उटपटांग हरकत हुई और उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची तो समझो शहर छोड़ना पड़ेगा। राज्य सरकार शराब पीने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। जो भी व्यक्ति 3 बार खुले स्थान पर हंगामा करते हुए पाया जाएगा, उसके विरुद्ध न केवल अपराध दर्ज होगा, बल्कि उसे दो वर्ष के लिए जिले से बाहर कर दिया जाएगा। जिला बदर या तड़ीपार की सजा आदतन अपराधियों को मिलती रही है। वैसी ही सजा अब शराब पीकर हंगामा करने वालों को मिलेगी। यही नहीं, जिस स्थान पर अवैध शराब बिक्री होगी वहां के जमीन मालिक को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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कानून में संशोधन
राज्य में अवैध शराब बिक्री व सेवन के कारण अपराध व मृत्यु के कई मामले सामने आये हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने दारूबंदी कानून 1949 की धारा 143 में सुधार कर के अवैध बिक्री रोकने के लिए ठोस नियम बनाए हैं। इस वर्ष के आरंभ में ही दारूबंदी कानून में सुधार किया जाना था, लेकिन निर्णय पर अमल करने में 10 माह लग गए। सुधारित कानून के अनुसार अवैध शराब बिक्री कर रहे एक ही व्यक्ति पर 3 बार अपराध दर्ज होने पर उसे दो वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया जाएगा। गांव में अवैध शराब बिक्री होने की सूचना ग्रामरक्षक दल पुलिस व उत्पादन शुल्क विभाग को देंगे। सूचना मिलने के 12 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर हंगामा करने वाले के विरुद्ध 3 घंटे में कार्रवाई कर उसकी चिकित्सा जांच कराई जाएगी। सूचना मिलने पर भी दारुबंदी की कार्रवाई समय पर नहीं करने वाले पुलिस व उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
क्या-क्या प्रावधान है
- अवैध शराब उत्पादन व बिक्री करने वाले व्यक्ति पर तीन बार कार्रवाई होने पर उसके विरुद्ध दो वर्ष के लिए जिले से तड़ीपार करने की कार्रवाई की जाएगी।
- अवैध शराब की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा।
- जहां अवैध शराब उत्पादन व बिक्री होगी, उस जमीन के मालिक के विरुद्ध भी अपराध दर्ज होगा।
- ग्राम रक्षक दल या सदस्य की सूचना पर 12 घंटे में उत्पादन शुल्क विभाग व पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा।
- शराब पीकर हंगामा करने व आपराधिक कार्य करने वाले व्यक्ति पर भी जिलाबदर की कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   7 Nov 2017 12:28 PM IST