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शहडोल मेडिकल कॉलेज में द्वितीय बैच के प्रवेश की अनुमति

डिजिटल डेस्क शहडोल । शासकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) शहडोल में एमबीबीएस द्वितीय बैच के प्रवेश की अनुमति मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा 15 अक्टूबर को जारी किए गए पत्र में इसकी जानकारी दी गई है।
मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. मिलिंद शिरालकर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार द्वितीय बैच 2020-21 में भी 100 विद्यार्थियों को एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें से 15 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटे की रहेंगी, जबकि 85 फीसदी सीटें मप्र के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी। गौरतलब है कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में गत वर्ष से प्रवेश शुरू हुआ था। इसके बाद दूसरे बैच के प्रवेश के लिए भी अनुमति मिल गई है। पिछले एक वर्ष में लगातार मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार किया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल भी शुरू हो चुका है। इसे जिले का कोविड डेडीकेटेड हॉस्पिटल भी बनाया गया है। अब तक यहां एक हजार से अधिक कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो चुका है। जबकि वर्तमान में 60 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 जांच के लिए आरटी-पीसीआर मशीन भी लग चुकी है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।