NHAI काे अधूरा कार्य पूरा करने कोर्ट से मिली परमिशन, सुरक्षा के लिहाज से मिली हरी झंडी

Permission from the court to complete the incomplete work of NHAI
NHAI काे अधूरा कार्य पूरा करने कोर्ट से मिली परमिशन, सुरक्षा के लिहाज से मिली हरी झंडी
NHAI काे अधूरा कार्य पूरा करने कोर्ट से मिली परमिशन, सुरक्षा के लिहाज से मिली हरी झंडी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) को कन्हान से होकर जा रहे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-44 का सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कामकाज शुरू करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने पिछले आदेश में इस कामकाज पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद NHAI ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके महामार्ग पर सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कामकाज की अनुमति मांगी थी।

NHAI ने कोर्ट को बताया था कि फिलहाल इस महामार्ग पर कुछ कार्य अधूरा है। महामार्ग के आसपास गड्‌ढे बनाए गए हैं, जिसका काम कोर्ट के आदेश के कारण रुका हुआ है। इससे मार्ग पर दुघर्टनाएं हो रही हैं और भविष्य में इससे जान का नुकसान भी हो सकता है। मामले में सभी पक्षों काे सुनने के बाद कोर्ट ने NHAI को कामकाज की अनुमति दी है।

कोर्ट ने लगाई थी फटकार
दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सवाल पूछा कि कन्हान क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-7 की मूल चौड़ाई कितनी है? इस पर जिलाधिकारी और NHAI की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए। बार-बार मौका देने पर भी  जिलाधिकारी या फिर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI ) यह नहीं बता सके कि आखिर इस महामार्ग की चौड़ाई कितनी होगी।

इससे नाराज हाईकोर्ट ने महामार्ग के निर्माणकार्य पर ही स्थगन लगा दिया था। इस मामले में कोर्ट जिलाधिकारी और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फटकारते हुए उन पर एक-एक रुपए का जुर्माना लगाया था।

यह है मामला
एनएच-7 पर 709/030 से 709/500 के बीच सड़क चौड़ाईकरण का काम चल रहा है। इसी कार्य के तहत कन्हान नदी पर पुल निर्माण का ठेका केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। महामार्ग के पास सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा। फिलहाल वहां पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने के लिए NHAI और नगर परिषद ने प्रयास किए। लेकिन चंद्रभान सिंह और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। NHAI की ओर से एड. अजय घारे और एड. अनिश कठाने ने पक्ष रखा।

Created On :   1 Aug 2018 11:38 AM IST

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