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पांच पौधे लगाने पर ही मिलेगी एक पेड़ काटने की अनुमति
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डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में तेजी से किए जा रहे विकास कार्य और इसके लिए हरे-भरे पेड़ों की कटाई-छंटाई पर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। कुछ सालों पहले शहर को हरित शहर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन तेजी से पेड़ों की कटाई ने हरित शहर की छवि धुंधला दी है। लिहाजा, मनपा ने पेड़ों की कटाई और छंटाई से संबंधित महाराष्ट्र अर्बन प्रोजेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीस एक्ट 1975 को और सख्त किया है। पहले एक पेड़ काटने के बाद पांच पेड़ लगाने होते थे, जिसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी कि वह पेड़ लगाएगा या नहीं।
एप किया तैयार
मनपा द्वारा वृक्ष छंटाई के लिए आवेदन की प्रक्रिया मोबाइल एप पर तैयार की गई है। नए पौधों की फोटो जीपीएस लोकेशन सहित मोबाइल एप द्वारा पेश करना आवश्यक होगा।
कई चरणों में हुईं बैठकें
पिछले कुछ वर्षों में पेड़ों का मामला शहर में खासा गर्माया रहा है। एक मामला अदालत में भी विचाराधीन है, जिसमें सीमेंट सड़कों में जकड़े गए पेड़ों को मुद्दा बनाया गया है। इसके अलावा शहर में छंटाई के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर भी संज्ञान लिया गया है। ग्रीन विजिल संस्था के संस्थापक कौस्तुभ चटर्जी ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मिलकर ट्रीस एक्ट 1975 को नये संशोधन करने की मांग की थी। पर्यावरण प्रेमी आयुक्त बांगर ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। कई चरणों में इसे लेकर बैठकें हुई। अंतत: मंगलवार की बैठक में इस पर मुहर लगी। एक्ट में संशोधन के बाद अब किसी भी पेड़ की छंटाई या कटाई करना आसान नहीं होगा।
इस तरह किए गए बदलाव
-किसी भी प्रकार के पेड़ की छंटाई की अनुमति किसी अपरिहार्य परिस्थिति में ही दी जाएगी।
-छंटाई या कटाई के लिए अब आवेदन करने के साथ पेड़ के आसपास के कम से कम चार कलर फोटो देने होंगे।
-नए निर्माणकार्य का नियोजन करते समय प्लॉट पर पेड़ का लोकेशन ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही पेड़ की छंटाई आवश्यक न हो, इस पद्धति से नक्शा तैयार करना होगा।
-अगर मौजूदा पेड़ के कारण नियोजित निर्माणकार्य में दिक्कतें निर्माण हो रही हैं और पेड़ की छंटाई या कटाई प्रस्तावित है, तो आवेदन के साथ निर्माणकार्य नक्शा देना होगा। नक्शे में पेड़ का लोकेशन दर्शाना होगा। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उसे भी स्पष्ट करना होगा।
-अंशत: छंटाई करना है, तो पेड़ के उस हिस्से को फोटो पर रेखांकित कर सुस्पष्ट करना होगा।
-मामूली वजह से जैसे-कचरा जमा होता है, दुकान का बोर्ड नहीं दिखता है, विज्ञापन का बोर्ड नहीं दिखता है आदि के लिए छंटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नए संशोधन में ऐसी व्यवस्था
-अब पेड़ काटने के पहले ही पांच पेड़ लगाकर दिखाने होंगे। शहर में निवासी निर्माणकार्य करते समय एक पेड़ की बजाय 5 नए पौधे और व्यावसायिक निर्माणकार्य में 10 पौधे लगाना अनिवार्य होगा। ये कम से कम 6 फीट के होने चाहिए।
-लगाने के बाद इसकी फोटो मनपा में जमा करनी होगी। साथ में पांच हजार रुपए भी जमानत के तौर पर देनी होगी। इसके बाद मनपा अधिकारी स्पॉट निरीक्षण करेंगे। जरूरी होने पर ही संबंधित को पेड़ काटने की अनुमति दी जाएगी।
-मंगलवार को ट्रीस एक्ट 1975 में किए गए इस संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। ऐसे में अब पेड़ की छंटाई से लेकर कटाई तक अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा।
बगीचा विभाग को शहर में पेड़ों की कटाई और छंटाई की जानकारी नहीं
पिछले एक वर्ष में शहर में हुई पेड़ों की कटाई और उनकी जगह पर लगाए गए पौधों की जानकारी उपलब्ध कराने में मनपा का बगीचा विभाग विफल रहा। उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार से कई प्रयास के बावजूद संपर्क नहीं हुआ। शहर में आए दिन पेड़ों के काटे जाने की खबरें आती रहती हैं। बता दें कि निजी जगह पर लगे पेड़ों को काटने के लिए भी मनपा के बगीचा विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। पिछले दिनों बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई चर्चा में रही। इनमें 13 फरवरी को सदर स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में पूरी तरह से विकसित सौ पेड़ों की कटाई और पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत नगर स्थित दत्तात्रेय मंदिर के पास 27 पेड़ों की कटाई काफी चर्चा में रही। फुटाला तक प्रस्तावित मार्ग के लिए भारत वन में कई बार पेड़ों की कटाई की सूचना मिलती रही है।
Created On :   17 April 2019 11:35 AM IST