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अब अपने पालतू पशुओं को सैर करा सकेंगे पालक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि लॉकडाउन के दौरान पालतू प्राणियों के मालिक उन्हें सैर पर ले जा सकेंगे। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्राणी कल्याण बोर्ड के परिपत्र के तहत यह छूट दी गई है। बोर्ड ने अपने परिपत्र में साफ किया था कि प्राणियों को सैर पर ले जाने की अनुमति न देना पशुओं पर क्रूरता हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते घोषित प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्राणियों को सैर पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। लोगों को 20 मिनट के लिए प्राणियों को सैर पर ले जाने की अनुमति होगी। यह छूट राज्य के हर क्षेत्र में अलग-अलग समय पर होगी। इस संबंध में अलग से परिपत्र जारी किया जाएगा। प्राणियों को इलाज के लिए एंबुलेंस न होने पर निजी वाहनों से ले जाने की भी छूट दी गई है।
इस विषय पर पुणे निवासी व प्राणी प्रेमी विनीता टंडन ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है प्राणियों को सैर कराने वाले लोगों को पुलिस रोक रही है। प्राणियों को इलाज के लिए ले जाने के लिए पास नहीं दिए जा रहे हैं।
शुक्रवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आई। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता कुम्भकोणी ने कहा कि प्राणियों को सैर पर ले जाने की छूट दी गई है। खंडपीठ को बताया गया कि याचिका में की गई सारी मांगे पूरी हो गई है। इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।