अब अपने पालतू पशुओं को सैर करा सकेंगे पालक

Pet owners will be able to take them on walk
अब अपने पालतू पशुओं को सैर करा सकेंगे पालक
अब अपने पालतू पशुओं को सैर करा सकेंगे पालक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि लॉकडाउन के दौरान पालतू प्राणियों के मालिक उन्हें सैर पर ले जा सकेंगे। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्राणी कल्याण बोर्ड के परिपत्र के तहत यह छूट दी गई है। बोर्ड ने अपने परिपत्र में साफ किया था कि प्राणियों को सैर पर ले जाने की अनुमति न देना पशुओं पर क्रूरता हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते घोषित प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्राणियों को सैर पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। लोगों को 20 मिनट के लिए प्राणियों को सैर पर ले जाने की अनुमति होगी। यह छूट राज्य के हर क्षेत्र में अलग-अलग समय पर होगी। इस संबंध में अलग से परिपत्र जारी किया जाएगा। प्राणियों को इलाज के लिए एंबुलेंस न होने पर निजी वाहनों से ले जाने की भी छूट दी गई है। 

इस विषय पर पुणे निवासी व प्राणी प्रेमी विनीता टंडन ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है प्राणियों को सैर कराने वाले लोगों को पुलिस रोक रही है। प्राणियों को इलाज के लिए ले जाने के लिए पास नहीं दिए जा रहे हैं। 

शुक्रवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आई। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता कुम्भकोणी ने कहा कि प्राणियों को सैर पर ले जाने की छूट दी गई है। खंडपीठ को बताया गया कि याचिका में की गई सारी मांगे पूरी हो गई है। इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 
 
 

Created On :   5 Jun 2020 2:49 PM GMT

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