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कटनी नगर निगम में 50 प्रतिशत से अधिक महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
![Petition challenging more than 50 percent women reservation in Katni Municipal Corporation dismissed Petition challenging more than 50 percent women reservation in Katni Municipal Corporation dismissed](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2021/03/petition-challenging-more-than-50-percent-women-reservation-in-katni-municipal-corporation-dismissed_730X365.jpeg)
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने कहा है कि नगर निगम की कुल 45 सीटों का 50 प्रतिशत 22.5 होता है। राउंड फिगर में उसे 23 ही माना जाएगा। डिवीजन बैंच ने इसके आधार पर कटनी नगर निगम में 50 प्रतिशत से अधिक महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कटनी निवासी भोला चक्रवर्ती की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नगर निगम में कुल 45 वार्ड हैं। चुनाव के लिए 45 में से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जो 50 प्रतिशत से अधिक है। अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट किया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। इसके बाद भी वार्ड आरक्षण में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है।
Created On :   10 March 2021 9:54 AM GMT