सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 51ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए दायर याचिका

Petition filed for implementation of fundamental duties under Article 51A of Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 51ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए दायर याचिका
केन्द्र-राज्यों को नोटिस सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 51ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए दायर याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 51ए में निर्धारित मौलिक क र्तव्यों को लागू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दुर्गा दत्त बनाम भारत संघ याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में केन्द्र और राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 51ए का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस तरह बनाए गए कानूनी ढांचे की समीक्षा के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के लिए भी प्रार्थना की गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि मौलिक क र्तव्यों को लागू करने की आवश्यकता सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए सड़कों और रेल मार्ग को अवरुद्ध करने के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में प्रद र्शनकारियों द्वारा विरोध की नई अवैध प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई है। संविधान में अनुच्छेद 51ए को 42वें संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था।


 

Created On :   21 Feb 2022 9:34 PM IST

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