घरकुल में कब्जा दिलाने के लिए दायर की याचिका, जिलाधिकारी और नगर परिषद को जारी नोटिस

Petition filed to get possession in Gharkul, notice issued to District Magistrate and City Council
घरकुल में कब्जा दिलाने के लिए दायर की याचिका, जिलाधिकारी और नगर परिषद को जारी नोटिस
अदालत घरकुल में कब्जा दिलाने के लिए दायर की याचिका, जिलाधिकारी और नगर परिषद को जारी नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मेहकर नगर परिषद और जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को रखी है। साल 2012 में केंद्र सरकार के आवासीय एवं नगर मंत्रालय ने एकात्मिक निवास एवं स्लम डेवलपमेंट अभियान में घरकुल योजना लागू की थी। इस योजना में मेहकर निवासी यूसुफ खान मंसूर खान समेत करीब 1585 नागरिकों के आवेदन को मंजूर किया गया था। योजना का साल 2016 में निर्माण कार्य पूरा करने के बाद यूसुफ खान समेत 703 नागरिकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर शुल्क लिया गया, लेकिन भूखंड का आवंटन नहीं किया गया। घरकुल में अन्य नागरिकों ने  अतिक्रमण कर लिया। इस मामले में 50 नागरिकों ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था। याचिका पर 18 दिसंबर को सुनवाई कर न्यायालय ने नोटिस जारी किया था। अब एक बार फिर 515 नागरिकों ने नप को मालिकाना अधिकार देने के निर्देश देने के लिए एड. जे. बी. गांधी के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार के आवासीय एवं नगर मंत्रालय के साथ ही बुलढाणा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मेहकर नप को प्रतिवादी बनाया गया है। 

Created On :   2 Jan 2022 5:51 PM IST

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