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प्राचार्य सेवानिवृत्ति उम्र को चुनौती देने वालीं याचिकाएँ खारिज
![District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli! District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/no-post.png)
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने रीवा जिले के सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय हनुमना के प्रभारी प्राचार्य वेदवल्लभ शुक्ला की सेवानिवृत्ति आयु को चुनौती देने वाली दो याचिकाएँ खारिज कर दीं। डॉ. रुकमणि रमण शुक्ला व अन्य की ओर से दायर इन मामलों पर सुरक्षित रखा फैसला बुधवार को सुनाते हुए अदालत ने कहा कि प्रभारी प्राचार्य 65 वर्ष की उम्र तक काम करने के हकदार हैं। ऐसे में उनकी आयु को लेकर दायर याचिका हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।
कोरोना टेस्ट कराकर ट्रांसफर हुई महिला अधिकारी को रिलीव करो
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कहा है कि अपने ही आवेदन पर होशंगाबाद से बैतूल जिले के भीमपुर में महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर ट्रांसफर की गई दिव्यांग महिला को 15 दिनों के भीतर रिलीव किया जाए। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने महिला की याचिका का निराकरण करते हुए यह भी कहा कि रिलीव करने से पहले सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक महिला का कोरोना टेस्ट कराया जाए। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें बैतूल भेजा जाए। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ गुलाटी की दलील थी कि 12 मार्च को तबादला आदेश जारी होने के बाद भी उनकी मुवक्किल को लॉकडाउन की वजह से रिलीव नहीं किया जा रहा, जबकि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान यहाँ से वहाँ जाने के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। बावजूद इसके उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा, जो अवैधानिक है।
Created On :   14 May 2020 9:17 AM GMT