गश्त में गई पुलिस पार्टी पर डम्फर और पोकलेन से हमला
डिजिटल डेस्क,सतना। गश्त में गई पुलिस पार्टी पर डम्फर और पोकलेन से हमला कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 2 आरोपियों को अदालत ने 6-6 माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश शिरीष शुक्ला की अदालत ने आरोपी राकेश चौधरी पिता गिरजा चौधरी निवासी सितपुरा और सुरेन्द्र सिंह पिता रावेन्द्र सिंह निवासी जाखी पर 1-1 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ जागृति निरंजन ने पक्ष रखा।
पीछा करने पर हमला
पीआरओ अभियोजन संदीप कुमार ने बताया कि 28 फरवरी 2015 को पुलिस पार्टी गश्त में थी। संदिग्द्ध गतिविधि पर पुलिस पार्टी ने रात करीब 2 बजे डम्फर और पोकलेन को रोका तो आरोपी डम्फर और पोकलेन को लेकर सगमा रोड की ओर भागने लगे। पुलिस पार्टी के पीछा करने पर डम्फर से ठोकर मारने का प्रयास किया और पोकलेन के बकेट से पुलिस वाहन को ठोकर मार दिया और मौके पर वाहन छोड़कर आरोपी भाग गए। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 353 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   24 Jan 2023 2:51 PM IST