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अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे पूनम मॉल के मालिक एन. कुमार को राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वर्धमान नगर स्थित पूनम मॉल के मालिक एन.कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए नागपुर सत्र न्यायालय की शरण ली। जहां से उन्हें राहत मिली है। उन पर लकड़गंज पुलिस थाने में भादवि धारा 304, 337, 247 और 34 तहत प्रकरण दर्ज किया था। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई है। दरअसल 16 अगस्त की रात को पूनम मॉल का छज्जा गिरने से चौकीदार जयप्रकाश शर्मा (60) की मौत हो गई, जबकि मुक्ताबाई रामभाऊ गजभिए (50) और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। प्रशासन ने हादसे के लिए मॉल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्राथमिक रूप से एन.कुमार और उनके साथियों पर मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी रखते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में है। मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए एन.कुमार ने कोर्ट की शरण ली थी।
यह है मामला
वर्धमान नगर में करीब पंद्रह वर्ष पहले चार मंजिला पूनम मॉल का निर्माण किया गया था। 16 अगस्त को देर रात करीब पौने बारह बजे तीसरे और चौथे मंजिल की सुरक्षा दीवार गिर गई। मॉल के कई प्रतिष्ठान बंद होने की तैयारी में थे कि तीसरे और चौथे माले पर धमाके के साथ कुछ गिरने जैसे ही आवाज आई। परिसर में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। मॉल गिरने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने दमकल और पुलिस नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी। लकड़गंज, नंदनवन, कलमना, कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। रात करीब डेढ़ बजे आला पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अनहोनी की आशंका से मॉल के सामने का मार्ग बंद किया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद लगड़गंज पुलिस ने मॉल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रबंधन ने अपने बचाव में नागपुर मेट्रो के कामकाज को जिम्मेदार ठहराया है।
Created On :   21 Aug 2019 2:00 PM IST