सफाई कर्मचारियों से शवों के पोस्टमार्टम पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Postmortem by Cleaners staff- HC seeks response from government
सफाई कर्मचारियों से शवों के पोस्टमार्टम पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
सफाई कर्मचारियों से शवों के पोस्टमार्टम पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शवो के पोस्टमार्टम को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका को नोटिस जारी किया है। यह याचिका पेशे से वकील आदिल खतरी ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि मनपा व सरकारी अस्पतालों में सफाई कर्मचारी से पोस्टमार्टम कराया जाता है।

याचिकाकर्ता का दावा है कि महिला के शव का पोस्टमार्टम भी पुरुष डाक्टर व सफाई कर्मचारी करते हुए पाए गए हैं। इसलिए अदालत निर्देश दे की महिला के शव का पोस्ट मार्टम योग्य महिला डाक्टर की मौजूदगी में ही किया जाए। इसके साथ ही सरकार को पर्याप्त संख्या में फोरेंसिक विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का भी निर्देश जारी किया जाए। इसके साथ ही अस्पतालों में डिजिटल अटोप्सी की भी व्यवस्था करने की दिशा में कदम बढाने के लिए कहा जाए तो पोस्टमार्टम की आधुनिक व्यवस्था है।

गुरुवार को यह याचिका न्यायमूर्ति भूषण गवई व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। याचिकाकर्ता की ओर से खंडपीठ के सामने अधिवक्ता शहजाद नकवी ने पैरवी की। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार व मुंबई मनपा को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। 
 

Created On :   23 Aug 2018 4:04 PM GMT

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