- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- पॉक्सो के तहत हुई थी दस वर्ष की सजा
पॉक्सो के तहत हुई थी दस वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क,नागपुर। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा भुगत रहे एक कैदी की थर्टी फर्स्ट को मौत हो गई। वह बीमार था, हालांकि घटना को लेकर संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है। फिलहाल धंतोली थाने में आकस्मिक मृत्यु के तौर पर प्रकरण दर्ज िकया गया है। पश्चिम मुंबई स्थित तुलसीपाड़ा निवासी जयनाथ जैस्वाल (66) को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ सहित अन्य गंभीर आरोपों के चलते अदालत ने वर्ष 2015 में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। कुछ वर्ष स्थानीय जेल में रखने के बाद सुरक्षा कारणों के चलते उसे नागपुर के मध्यवर्ती कारागार में स्थानांतरित िकया था। यहां पर वृद्धावस्था के कारण कई बार जयनाथ की तबीयत खराब हुई। थर्टी फर्स्ट को उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। जेल प्रशासन द्वारा उसे मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने मृत्यु होने की पुष्टि की। प्रकरण दर्ज िकया गया है। जांच जारी है।
Created On :   2 Jan 2022 4:25 PM IST