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निजी कोविड केयर सेंटर में एक दिन का 4 हजार से अधिक चार्ज नहीं
डिजिटल डेस्क, नागपुर। निजी कोविड केयर सेंटर में मरीजों से अतिरिक्त चार्ज (शुल्क) वसूले जाने की शिकायत मिलने पर मनपा आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त ने जारी आदेश में प्रतिदिन 4 हजार रुपए से अधिक शुल्क वसूलने पर पाबंदी लगा दी है। निजी कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रखना होगा। उसी के साथ नर्सेस व पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करना होगा। प्रतिदिन 4 हजार शुल्क में नियमित स्वास्थ्य परामर्श, बेड चार्ज, भोजन, नर्सिंग चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस का समावेश है।
रेट बोर्ड लगाना होगा : आयुक्त ने जारी आदेश में कोविड केयर सेंटर में रेट बोर्ड व दी जाने वाली सेवाओं के विवरण का सूचना फलक दर्शनी हिस्से पर लगाने के निर्देश दिए हैं।
इस स्थिति में ले सकेंगे अतिरिक्त चार्ज : गंभीर मरीज के इलाज में अतिरिक्त स्वास्थ्य सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर कोविड केयर सेंटर अलग से चार्ज ले सकेंगे। कोविड केयर सेंटर में नियम के अनुसार उपलब्ध सुविधा के अतिरिक्त सेवा मांगने पर अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अतिरिक्त चार्ज मरीज को निर्वहन करना पड़ेगा।
Created On :   9 May 2021 4:16 PM IST