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निजी अस्पतालों को सार्वजनिक स्थान पर लगानी होगी रेट लिस्ट, राशन दुकानों में नहीं होगी मांसाहार की बिक्री

डिजिटल डेस्क, नागपुर। निजी अस्पतालों में मरीजों से मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की फीस कैपिंग तय कर दी है। किस बीमारी के लिए कितनी फीस वसूली जाएगी, इसकी सूची बनाकर अस्पताल के दर्शनी (सार्वजनिक स्थान) पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 31 अगस्त से नागपुर में नया फीस कैपिंग लागू करने की जानकारी मनपा आयुक्त ने तुकाराम मुंढे ने दी। राज्य सरकार की ओर से निश्चित की गई रेट लिस्ट मनपा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसमें किस बीमारी के लिए कितनी फीस वसूली जा सकती है। तय किए गए रेट के हिसाब से ही फीस वसूलना बंधनकारक है। नियम का अमल करने के लिए मनपा आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी के अधिकार प्रदान किए गए हैं। नियम तोड़नेवालों अस्पतालों के खिलाफ संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून-1897 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में शिकायत के लिए मनपा के आपदा निवारण कक्ष का फोन नंबर 0712-256721 अथवा मोबाइल नंबर 9923609992 पर शिकायत की जा सकती है।
राशन की दुकानों में नहीं होगी मांसाहार की बिक्री
वहीं नीति आयोग ने राशन की दुकानों में मांसाहार की बिक्री का निर्णय कुछ दिनों पूर्व लिया था। इस निर्णय पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद और नागपुर जैन राजनीतिक चेतना मंच ने राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया था। अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप मोटवानी ने बताया कि यवतमाल, गड़चिरोली एवं नागपुर के जिला आपूर्ति अधिकारी एवं महाराष्ट्र राशनिंग कृति समिति के अध्यक्ष गोरख आव्हाड ने भी अ. भा. ग्रा. क. परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया, कार्याध्यक्ष वर्षा निकम व राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र तिवारी को बताया कि शासन स्तर पर फिलहाल मांसाहार की राशन दुकानों में बिक्री पर रोक लगा दी गई हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।