जनेकृविवि के स्थाई दैवेभो कर्मी की 60 साल में सेवानिवृत्ति पर लगाई रोक

Prohibition on permanent retirement of public servant in 60 years
जनेकृविवि के स्थाई दैवेभो कर्मी की 60 साल में सेवानिवृत्ति पर लगाई रोक
जनेकृविवि के स्थाई दैवेभो कर्मी की 60 साल में सेवानिवृत्ति पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर (जनेकृविवि) में कार्यरत विनियमित स्थाई दैवेभो कर्मी को 60 साल में सेवानिवृत्त करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने जनेकृविवि के कुलपति और कुलसचिव को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधारताल निवासी सुदर्शन सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह वर्ष 1983 से जनेकृविवि में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार उसे 13 अगस्त 2018 को स्थाई कर्मी का दर्जा प्रदान किया गया है। अधिवक्ता रमेश कुमार कुशवाहा और अशोक गुप्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। जनेकृविवि की प्रबंध प्रमंडल ने भी विनियमित स्थाई दैवेभो कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल करने के संबंध में समिति का गठन किया है। इसके बाद भी विनियमित स्थाई दैवेभो कर्मी को 60 साल में सेवानिवृत्त किया जा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने विनियमित स्थाई दैवेभो कर्मी को 60 साल में सेवानिवृत्त करने पर रोक लगा दी है।
 

Created On :   23 Feb 2021 9:04 AM GMT

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