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अभ्यावेदन के निराकरण तक 63.27 लाख रुपए की वसूली पर रोक
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने अभ्यावेदन के निराकरण तक शराब ठेकेदार से 63 लाख 27 हजार रुपए की वसूली पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि जिला समिति चार सप्ताह के भीतर फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी। फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार चार सप्ताह में शराब ठेकेदार के अभ्यावेदन का निराकरण करेगी। तब तक शराब ठेकेदार से वसूली पर रोक रहेगी। राजनांद गाँव निवासी नकुलराम यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने वर्ष 2020 में सिवनी में शराब दुकान का ठेका लिया था। लॉकडाउन की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि शराब दुकान के संचालन में उन्हें नुकसान हो रहा है तो वे दुकान छोडऩे का विकल्प चुन सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मद््देनजर उन्होंने दुकान छोड़ दी। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 को आबकारी विभाग ने बिना किसी आधार के उन्हें 63 लाख 27 हजार रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। अधिवक्ता सरबवीर ओबेराय ने तर्क दिया कि इस संबंध में जिला समिति को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अभ्यावेदन के निराकरण तक वसूली पर रोक लगा दी है।
Created On :   9 Jan 2021 3:55 PM IST