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अभ्यावेदन के निराकरण तक 63.27 लाख रुपए की वसूली पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने अभ्यावेदन के निराकरण तक शराब ठेकेदार से 63 लाख 27 हजार रुपए की वसूली पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि जिला समिति चार सप्ताह के भीतर फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी। फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार चार सप्ताह में शराब ठेकेदार के अभ्यावेदन का निराकरण करेगी। तब तक शराब ठेकेदार से वसूली पर रोक रहेगी। राजनांद गाँव निवासी नकुलराम यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने वर्ष 2020 में सिवनी में शराब दुकान का ठेका लिया था। लॉकडाउन की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि शराब दुकान के संचालन में उन्हें नुकसान हो रहा है तो वे दुकान छोडऩे का विकल्प चुन सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मद््देनजर उन्होंने दुकान छोड़ दी। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 को आबकारी विभाग ने बिना किसी आधार के उन्हें 63 लाख 27 हजार रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। अधिवक्ता सरबवीर ओबेराय ने तर्क दिया कि इस संबंध में जिला समिति को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अभ्यावेदन के निराकरण तक वसूली पर रोक लगा दी है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।