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महाराष्ट्र में कोरोनिल की बिक्री पर रोक, गृहमंत्री ने IMA और WHO का दिया हवाला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कोरोना के इलाज के लिए तैयार दवा कोरोनिल की बिक्री महाराष्ट्र में नहीं हो सकेगी। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कोरोनिल को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा सवाल उठाए जाने का हवाला देते हुए कहा कि पतंजलि की दवा कोरोनिल की महाराष्ट्र में बिक्री का इजाजत नहीं दी जाएगी।
देशमुख ने मंगलवार को ट्विट कर कहा कि कोरोनिल के तथा कथित परीक्षण पर IMA ने सवाल उठाए हैं और WHO ने कोविड के उपचार के लिए पतंजलि आयुर्वेद को किसी प्रकार की स्वीकृत देने से इंकार किया है। ऐसे में जल्दबाजी में किसी भी दवा को उपलब्ध कराना और दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा इसकी सराहना करना उचित नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने कोरोनिल लांच की थी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।