निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर भोपाल जिला अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) रोहित श्रीवास्तव को शोकॉज नोटिस जारी किया है। एकलपीठ ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। यह याचिका भोपाल निवासी मोहम्मद आमिर खान ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भोपाल की तहसील हुजूर के कान्हासैया की 106 एकड़ जमीन भोपाल के सरदार जसबीर सिंह, बलवंत सिंह, संतोष सिंह, नानक सिंह, त्रिलोचन सिंह ने तहसीलदार हुजूर के रीडर लक्ष्मी नारायण वर्मा के साथ मिलकर जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण करा लिया। शिकायत करने पर हिस्ट्रीशीटर मुख्तार मलिक, आसिफ मामू और असलम चोटी के जरिए शिकायतकर्ता को धमकी दी गई। इस मामले में कोहेफिजा थाने में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा- खात्मा रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाए
इस मामले में हाईकोर्ट में सीबीआई जाँच कराने के लिए याचिका दायर की गई। अधिवक्ता विकास महावर ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने 30 जुलाई 2020 को आदेश दिया कि यदि इस मामले में पुलिस द्वारा खात्मा रिपोर्ट पेश की जाती है तो जेएमएफसी खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जेएमएफसी द्वारा 10 में से 9 आरोपियों की खात्मा रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। एक आरोपी को मामूली धाराओं में आरोपी बनाया गया। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने जेएमएफसी को शोकॉज नोटिस जारी किया है।
Created On :   30 Oct 2021 3:42 PM IST