- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- दुराचार के आरोपी प्रापर्टी डीलर को...
दुराचार के आरोपी प्रापर्टी डीलर को नहीं मिली अग्रिम जमानत
By - Bhaskar Hindi |18 Jun 2020 4:03 AM GMT
दुराचार के आरोपी प्रापर्टी डीलर को नहीं मिली अग्रिम जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक महिला से दुराचार करने के आरोप में फंसे प्रापर्टी डीलर दिलीप बेलानी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। एडीजे संजय कुमार शाही की अदालत ने आरोपी पर लगे आरोपों को संजीदगी से लेते हुए अपना विस्तृत आदेश सुनाया, जिसकी फिलहाल प्रतीक्षा है। आरोपी दिलीप बेलानी पर आरोप है कि वह एक महिला के साथ पिछले 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में था। महिला के गर्भवती होने पर आरोपी ने दवा देकर उसका गर्भपात भी करा दिया था। पीडि़त महिला की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की ओर से यह अर्जी दायर की गई थी। शासन की ओर से एजीपी अनिल तिवारी और शिकायतकर्ता महिला की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने पैरवी की।
Created On :   18 Jun 2020 9:33 AM GMT
Tags
Next Story