कोर्ट ने खड़से की पत्नी के जमानत आवेदन को किया खारिज

Pune land purchase case - Court rejects Khadses wifes bail application
कोर्ट ने खड़से की पत्नी के जमानत आवेदन को किया खारिज
पुणे जमीन खरीद मामला कोर्ट ने खड़से की पत्नी के जमानत आवेदन को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने पुणे की जमीन खरीद से जुड़े मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदकानी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मंदकानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जबकि एक एकनाथ खडसे को 21 अक्टूबर 2021 को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। विशेष न्यायाधीश एसएच सतभाई ने पाया कि समन जारी करने के बावजूद मंदगकानी अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुई है। उनके इस रवैए के मद्देनजर उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मामले को लेकर दायर किए गए आरोपपत्र के मद्देनजर कोर्ट ने मंदकानी व खडसे को अदालत में उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद राकांपा नेता खडसे ने स्वास्थ्य ठीन न होने के आधार पर अदालत से कोर्ट में उपस्थिति से छूट मांगी थी। जबकि मंदकानी कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। जिस पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि जमानत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। क्योंकि आरोपी को पिछली सुनवाई के दौरान  अदालत में इसलिए उपस्थिति से छूट दी गई थी की वे मंगलवार को कोर्ट में हाजिर होगी।लेकिन वे 12 अक्टूबर को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। हालांकि इस दौरान मंदकानी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की सेहत ठीक नहीं है। लेकिन न्यायाधीश मंदकानी के वकील की ओर से दिए गए मेडिकल कारणों से अंसतुष्ट नजर आए और उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 
 

Created On :   12 Oct 2021 10:09 PM IST

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