शराब की 2 बोतल रखने की सजा 3 वर्ष जेल, अदालत ने कहा-यह बहुत ज्यादा है

Punishment 3 years in jail for possessing 2 bottles of liquor, court said – this is too much
शराब की 2 बोतल रखने की सजा 3 वर्ष जेल, अदालत ने कहा-यह बहुत ज्यादा है
निगरानी में भेजा शराब की 2 बोतल रखने की सजा 3 वर्ष जेल, अदालत ने कहा-यह बहुत ज्यादा है

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वर्ष 2015 में चंद्रपुर जिले में शराब बंदी के दौरान शराब की दो बोतलों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई 3 वर्ष की जेल और 25 हजार जुर्माने की सजा को हाईकोर्ट ने बहुत अधिक माना है। न्या.रोहित देव की खंडपीठ ने पाया कि आरोपी कमलेश ठोंबरे (45,चंद्रपुर) की न तो इसके पूर्व कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है और न ही ऐसा साबित हुआ कि वह शराब बेचने के लिए ले जा रहा था। हां, यह जरूर लगता है कि निजी सेवन के लिए उसने शराब ली होगी। इस निरीक्षण के साथ हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। आरोपी को सुधारात्मक सजा के तौर पर दो वर्ष के लिए अमरावती प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में सामान्य जीवन जीने के आदेश दिए गए हैं।

मामले में आरोपी की ओर से एड.मीर नगमान अली ने पक्ष रखा। घटना वर्ष 2015 में चंद्रपुर जिले में घटित हुई थी। शराब प्रतिबंधित इस क्षेत्र में आरोपी के पास 180 मिली लिटर की दो शराब की बोतलें बरामद हुई थीं। 10 मई 2018 को जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय ने इस फैसले को कायम रखा था। ऐसे में आरोपी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। 

Created On :   6 Sept 2021 4:17 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story