मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड

Punishment and fine to the accused of assault till the rising of the court
मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड
पन्ना मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना के प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई न्यायालय द्वारा अभियुक्त लोकपाल सिंह पिता फेरन ङ्क्षसह उम्र २९ वर्ष निवासी ग्राम बरहो थाना पवई को दोषी पाते हुये आईपीसी की धारा ३२३ में न्यायालय उठने तक सजा एवं ५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना को लेकर फरियादी कमला बाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि १० दिसंबर २०१८ को शाम ०४ बजे अपने तलैया वाले खेत में थी। उसी दौरान आरोपी उसके खेत में चना लगे हुए थे तो वह बाडी उखाडऩे लगा। जिसका विरोध करने पर उसके द्वारा पेट तथा कंधे में घूसा मारकर जमींन में गिरा दिया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया जाते वक्त आरोपी गाली-गलौंच करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था। रिपोर्ट पर पवई में आरोपी के विरूद्ध २९४, ३२३, ५०६ आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत दोषी पाये जाने पर आरोपी को सजा सुनाई। 

Created On :   1 March 2022 1:03 PM IST

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