महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के खिलाफ रहाटकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Rahatkar reached Supreme Court against removal from women commission
महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के खिलाफ रहाटकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट
महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के खिलाफ रहाटकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा नेत्री विजया रहाटकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति कराए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला राजनीतिक है। साथ ही 1993 के महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कानून के विपरित भी है।

गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा था कि राज्य में सरकार बदल गई है। इसलिए मौजूदा अध्यक्ष रहाटकर ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार 5 फरवरी तक महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त करें। इस आदेश को रहाटकर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में कहा है कि महिला आयोग के 1993 के कानून की धारा 4 के तहत पद का दुरुपयोग हुआ है यह सिद्ध होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। केवल सरकार बदले जाने के कारण किसी को अध्यक्ष पद से नही हटाया जा सकता। आयोग के संवैधानिक अध्यक्ष पद को राज्य सरकार का विशेषाधिकार लागू नही होता। हाईकोर्ट ने आदेश देते समय महिला आयोग कानून में निहीत प्रवधानों का संज्ञान नही लिया है।  
 

Created On :   30 Jan 2020 2:19 PM GMT

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