रेपिस्ट शादी के लिए हुआ तैयार, तज जाकर हाईकोर्ट से मिली राहत

Rapist ready for marriage, then got relief from high court
रेपिस्ट शादी के लिए हुआ तैयार, तज जाकर हाईकोर्ट से मिली राहत
रेपिस्ट शादी के लिए हुआ तैयार, तज जाकर हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका रेप करने वाला पीड़िता से विवाह करने को तैयार हो गया। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया है। दुष्कर्मी का नाम आसिफ कुरैशी है और वह गड़चिरोली निवासी है। यह मामला वर्ष 2014 का है। आरोपी एक बैंक में कार्यरत था। तब बैंक में अकाउंट खुलवाने आई 17 वर्षीय किशोरी की उससे जान-पहचान हुई थी। करीब 5 साल प्रेम प्रकरण चलाने के बाद आसिफ शादी के अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद किशोर ने उसके खिलाफ पुलिस में भादवि 376, पॉक्सो व अन्य के तहत एफआईआर करा दी। इस प्रकरण में आसिफ को गिरफ्तार किया गया। गड़चिरोली सत्र न्यायालय ने आसिफ को दुष्कर्म का दोषी मान कर उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इस फैसले को उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामला विचारधीन रहते आसिफ के परिजनों ने पीड़िता से मिल कर बातचीत की। आसिफ शादी के लिए तैयार हो गया। अब पीड़िता बालिग हो गई है। आसिफ के वकील राजेंद्र डागा ने यह मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी। 14 दिसंबर को उसे कोर्ट मंे हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।

Created On :   12 Nov 2020 5:50 PM IST

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