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नाबालिग की सहमति से भी संबंध मान्य नहीं
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाॅम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुलढाणा के एक आरोपी को नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विनय देशपांडे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने बुधवार को सुनवाई के दौरान नाबालिग की सहमति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि नाबालिग की सहमति को किसी भी अपराध के लिए मान्य नहीं किया जा सकता है।
यह है पूरा मामला
दरअसल, बुलढाणा निवासी आरोपी पीर माेहम्मद घोटू मोहम्मद इस्माइल (23) गत 14 जून 2021 को नाबालिग किशोरी को भगाकर ले गया था। आरोपी ने किशोरी काे उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में करीब 45 दिनों तक अपने पास रखा। वहां से लौटने के बाद पुलिस ने आरोपी और किशोरी को अपने कब्जे में लिया था। पुलिस को अपने बयान में किशोरी ने बताया था कि आरोपी ने 4 साल के भाई को जान से मारने की धमकी देकर अपहरण किया। इसके बाद कौसाम्बी में कई दिनों तक जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। निचली अदालतों में जमानत याचिका खारिज होने पर आरोपी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट में आरोपी के वकील ने किशोरी की सहमति होने का हवाला देते हुए संबंध बनाने का तर्क दिया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने किशोरी के स्कूल प्रमाण-पत्र, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि धमकाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पीर माेहम्मद घोटू मोहम्मद इस्माइल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Created On :   10 Feb 2022 5:12 PM IST