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अब बिना फिंगरप्रिंट के भी मिल सकेगा राशन, FCI का फरमान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। खाद्यान आपूर्ति विभाग के नए फरमान ने जहां दुकानदारों को संकट में डाला है वहीं लाभार्थियों को भी राशन पाने के लिए इंतजार करने की स्थिति बन गई है। खाद्यान्न आपूर्ति विभाग ने थंब या दस में से किसी भी अंगुलियों के मैचिंग नहीं होने पर भी लाभार्थी को सरकारी राशन देने का फरमान जारी किया है।
राशन दुकानदार इसकी सूचना खाद्यान्न निरीक्षक को देगा आैर उसके बाद ऐसे लाभार्थियों को खाद्यान्न निरीक्षक की मौजूदगी में अनाज वितरित करेगा। विभाग के इस फरमान से राशन दुकानदार पसोपेश में पड़ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस फरमान से काम कम परेशानी ज्यादा हो रही है।
खाद्यान्न निरीक्षक की मौजूदगी में होगा वितरण
बता दें नागपुर शहर में 95 फीसदी राशन कार्ड आधार से लिंक हो गए हैं। वैसे तो POS मशीन पर लाभार्थी का अंगूठा लेकर अनाज दिया जाता है और अंगूठा मैच नहीं होने पर 10 में से किसी भी उंगली का मिलान किया जाता है। इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत निर्माण होती है है या मिलान नहीं हुआ तो राशन दुकानदार को संबंधित लाभार्थियों की सूचना पहले संबंधित जोन के खाद्यान्न निरीक्षक को देनी होगी। खाद्यान्न निरीक्षक की मौजूदगी में संबंधित लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जाएगा।
और बढ़ेगी परेशानी
भले ही यह निर्णय लाभार्थियों के हित से जुड़ी हो, लेकिन इस प्रक्रिया जो समय और झंझट होंगे वे निश्चित तौर पर दुकानदारों और लाभार्थियों दोनों को ही परेशान करने वाले होंगे। दुकानदारों का मानना है कि अंगूठे का मिलान नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को अनाज देना ठीक है, लेकिन इसकी सूचना निरीक्षक को देना आैर उनकी मौजूदगी में अनाज बांटना ठीक नहीं है। इससे काम कम, परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। निरीक्षक अपनी सुविधा के अनुसार, समय तय करेंगे आैर उस समय पर दुकानदार व लाभार्थी को उपस्थित रहना पड़ेगा। विभाग की मंशा लाभार्थी को अनाज से वंचित रखने की नहीं है। काम में पारदर्शिता लाने के लिए निरीक्षक की मौजूदगी की शर्त जोड़ दी गई है। यह काम आफलाइन होगा, इसलिए अनाज का यह कोटा खाद्यान्न निरीक्षक की अनुशंसा पर ही जारी होगा।
दुकानदार व लाभार्थी दोनों का बढ़ा सिरदर्द
राशन दुकानदार संघ शहर अध्यक्ष सुभाष मुसले का कहना है कि अंगूठे या उंगलियों का मिलान नहीं होने पर भी लाभार्थी को अनाज देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। खाद्यान्न निरीक्षक को इन लाभार्थियों की सूचना देने में भी हमें परहेज नहीं है। खाद्यान्न निरीक्षक की मौजूदगी में ही अनाज बांटने की शर्त पर हमें ऐतराज है। खाद्यान्न निरीक्षक खुद की सुविधानुसार समय तय करेंगे आैर उस वक्त दुकानदार के साथ लाभार्थी को भी उपस्थित रहना होगा। निरीक्षक द्वारा तय समय पर लाभार्थी दुकान पहुंचेगा, ऐसा नहीं। कई बार दुकानदार भी दूसरे काम में व्यस्त रह सकता है। ऐसे में गलतफहमी पैदा हो सकती है। किसी कारण निरीक्षक नाराज हुए तो अनाज का कोटा प्रभावित कर सकते हैं। इससे दुकानदार व लाभार्थी दोनों की परेशानी बढ़ रही है।
Created On :   20 Nov 2017 4:54 PM IST