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राऊत ने कहा- महाराष्ट्र से माफी मांगे अजित पवार, बागियों को भाजपा ने किया निष्कासित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना के सांसद संजय राऊत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार से माफी मांगने की मांग की है। अजित ने कहा था कि साल 2000 में तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे को गिरफ्तार करने का फैसला चूक थी। इस पर शनिवार को राऊत ने कहा कि अजित ने स्वीकार किया है कि ठाकरे की गिरफ्तारी चूक थी। यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस को इसका पश्चाताप हुआ है तो उन्हें महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। राऊत ने कहा कि मैं अजित को शिवसेना से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से माफी मांगने की मांग कर रहा हूं। हमारी यह राजनीतिक मांग नहीं है। राऊत ने कहा कि इतने साल बाद अजित को चुनाव के समय ही पश्चाताप हो रहा है यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। यदि उन्हें सचमूच में पश्चाताप हुआ तो माफी मांग लेनी चाहिए। इससे पहले अजित ने कहा था कि ठाकरे को गिरफ्तार करने का फैसला चूक थी। लेकिन कुछ लोगों की जिद के कारण ठाकरे को गिरफ्तार किया गया। अजित का इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबल की ओर था।
भाजपा ने बागियों को किया निष्कासित
उधर भाजपा ने महायुति के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत करके विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने यवतमाल स्थित दिग्रस संजय देशमुख, जलगांव स्थित पाचोरा के अमोल शिंदे, चिमूर के धनराज मुंगले, लातूर के दिलीप राजेसाहेब देशमुख, औरंगाबाद स्थित कन्नड के किशोर पवार, मूर्तिजापुर के राजकुमार नाचणे, पुणे स्थित खेड- आलंदी के अतुल देशमुख, रायगड स्थित उरण के हेश बालदी को पार्टी से निकाल दिया है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील के आदेश पर सभी को निष्कासित किया गया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।