पुलिसकर्मियों को जमानत से इंकार, परमबीर सिंह भी हैं आरोपी 

Recovery case - Policemen denied bail, Parambir Singh is also an accused
पुलिसकर्मियों को जमानत से इंकार, परमबीर सिंह भी हैं आरोपी 
वसूली मामला पुलिसकर्मियों को जमानत से इंकार, परमबीर सिंह भी हैं आरोपी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्थानीय अदालत ने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से जुड़े उगाही के मामले में आरोपी दो पुलिस अधिकारियों को जमानत देने से इंनकार कर दिया है। कोर्ट ने जिन दो  पुलिस अधिकारियों को जमानत देने से मना किया है, उनके नाम पुलिस निरीक्षक नंद कुमार गोपाले और आशा कोरके है। सीआईडी ने इन दोनों को आठ नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। पिछले सप्ताह कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद दोनों ने जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। किंतु मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती है। आरोपियों के वकील अनिकेत निकम ने कहा है वे जमानत खारिज किए जाने के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती देंगे। गौरतलब है कि डेवलपर राधेश्याम अग्रवाल ने मरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर पूर्व मुंबई  पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह समेत क्राइम ब्रांच के डीसीपी रहे अकबर पठान, श्रीकांत शिंदे, पुलिस निरीक्षक आशा कोरके, पुलिस निरीक्षक नंदकुमार गोपाले, संजय पाटिल, सुनील जैन और संजय पुनमिया के ख़िलाफ़ वसूली का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।  
 

Created On :   23 Nov 2021 4:03 PM GMT

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