आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल से आखिरकार सैफ अली खान को मिल गई राहत

Relief to Saif Ali Khan from Income Tax Appellate Tribunal
आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल से आखिरकार सैफ अली खान को मिल गई राहत
आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल से आखिरकार सैफ अली खान को मिल गई राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आयकर अपीलेट ट्रिब्युनल की मुंबई पीठ ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को खाली फ्लैट के किराए से अनुमानित आमदनी के कर से जुड़े  मुद्दे को लेकर राहत प्रदान की है। ट्रिब्यूनल ने फिल्म अभिनेता सैफ के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमे उन्होंने कहा था कि फ्लैट में खामी होने के चलते वे अपना बांद्रा स्थित 6 हजार वर्गफुट का फ्लैट किराए पर नहीं दे पाए हैं। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने उनसे आयकर विभाग द्व्रारा ज्यादा टैक्स  भुगतान को लेकर जारी आदेश को भी रद्द कर दिया।

आयकर का निर्धारण करनेवाले अधिकारी ने सैफ के 11 करोड़ रुपए (जब खरीदा था) की कीमतवाले फ्लैट के किराए की सलाना अनुमानित आय व निवेश के आधार पर 50 लाख रुपए टैक्स तय किया था। जबकि सैफ के हिसाब से कर की रकम 11 लाख 83 हजार रुपए होनी चाहिए। उन्होंने यह रकम देने कि पेशकश भी की थी। आयकर विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सैफ ने आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्युनल में अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका फ्लैट मंजूर प्लान के हिसाब से नहीं बना था। उसमे कई खामिया थी इसलिए उन्होंने अपना फ्लैट किराए पर नहीं दिया था और वे फ्लैट की खामियों को दूर करने के लिए जरुरी बदलाव करना चाहते हैं। सैफ के आवेदन में दी गई दलीलों को स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल ने उन्हें राहत प्रदान की। 

Created On :   28 Aug 2018 4:56 PM GMT

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