एसटी के विलीनीकरण के मुद्दे पर अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट, कोर्ट ने पूछा- क्या सीएम ने पढ़ी है  

Report submitted to the court on the issue of merger of ST
एसटी के विलीनीकरण के मुद्दे पर अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट, कोर्ट ने पूछा- क्या सीएम ने पढ़ी है  
हाईकोर्ट एसटी के विलीनीकरण के मुद्दे पर अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट, कोर्ट ने पूछा- क्या सीएम ने पढ़ी है  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विलीनीकरण के मुद्दे पर एसटी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विलीनीकरण को छोड़कर सरकार बाकी सभी मांगों को मानने के लिए तैयार है। विलीनीकरण के मुद्दे पर गठित तीन सदस्यीय समिति ने हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अदालत ने रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री की राय भी मांगी थी जिसे मंगलवार को अदालत को बंद लिफाफे में सौंपा गया। इस दौरान अदालत ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री ने यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस पर हस्ताक्षर किए हैंॽ अदालत ने शुक्रवार को मामले की होने वाली अगली सुनवाई के दौरान इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं। 

विलीनीकरण के फैसले में लगेगा समय 

राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि विलीनीकरण का फैसला नीतिगत है इसलिए इसमें समय लगेगा। बता दें कि विलीनीकरण की मांग करते हुए राज्य परिवहन (एसटी) के कर्मचारी पिछले साल 27 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने कई हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है लेकिन वे मांग पूरी होने तक वापस काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। विलीनीकरण के मुद्दे पर राज्य के मुख्य सचिव की अगुआई वाली तीन सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट को सौंपी है। जिस पर शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान फैसला आने की उम्मीद है। 

 

Created On :   22 Feb 2022 9:25 PM IST

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