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ब्रेक द चेन के तहत पाबंदियां लागू - बकरीद पर ऑनलाइन ही खरीदने होंगे बकरे
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में बकरी ईद के त्यौहार के लिए मुस्लिम समाज को ऑनलाइन और फोन के जरिए जानवरों की खरीदी करनी पड़ेगी। बकरी ईद पर जानवरों का बाजार बंद रहेगा। प्रदेश सरकार ने लोगों से बकरी ईद पर प्रतिकात्मक कुर्बानी करने का आह्वान किया है। शुक्रवार को सरकार के गृह विभाग ने बकरी ईद का त्यौहार मनाने के दिशानिर्देश के लिए परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार कोरोना महामारी के चलते बकरी ईद की नमाज मस्जिद अथवा सार्वजनिक जगहों पर अदा नहीं की जा सकेगी। लोगों को अपने घरों में ही नमाज अदा करनी होगा। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बेक्र द चेन के तहत लागू पाबंदियों को शिथिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने बकरी ईद पर लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जमा होने अथवा भीड़ न करने की अपील की है। बकरी ईद के अवसर पर कोरोना को रोकने के लिए सरकार के विभिन्न विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ेगा।
वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ बीड़ में मामला दर्ज
वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर उसे अवैध रुप से अपने नाम कर बेंचने वाले दो आरोपियों के खिलाफ बीड जिले के आष्टी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिला वक्फ अधिकारी अमीनु जमा की शिकायत पर इरशान खान और असलम खान नाम के भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि चिंचपुर में मस्जिद और गहिबीपीर की वक्फ बोर्ड की जमीन को आरोपियों ने फर्जी कागजात के सहारे अपना बताया और उसे बेंच दिया। आरोपियों के पास वक्फ बोर्ड की 71 एकड़ से ज्यादा जमीन की देखरेख का जिम्मा था। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का सातबारा और दूसरे कागजात अपने नाम करा लिए। इसके बाद इस जमीन को बेच दिया। इस पूरे मामले का खुलासा मार्च 2018 में हुआ था। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 467, 468, 471, 120-बी, 34 के साथ वक्फ कानून की धारा 52(ए) के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
Created On :   2 July 2021 9:28 PM IST