चालक बरी, कोर्ट ने कहा- बगैर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं पार करनी चाहिए थी सड़क     

Road accident case : Court said - should not have crossed the road without zebra crossing
चालक बरी, कोर्ट ने कहा- बगैर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं पार करनी चाहिए थी सड़क     
सड़क हादसे में मौत का मामला चालक बरी, कोर्ट ने कहा- बगैर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं पार करनी चाहिए थी सड़क     

डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्थानीय अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने से जुड़े मामले में एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि राहगीरों को ऐसी जगह से सड़क नहीं पार करनी चाहिए, जहां जेब्रा क्रॉसिंग न हो। सड़क पार करने के लिए राहगीरों को जेब्रा क्रासिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मामले में आरोपी द्वारा लापरवाही से बाइक चलाने के चलते एक 60 वर्षीय महिला की सड़क पार करते समय हुए हादसे में मौत हो गई थी। 

मैजिस्ट्रेट ने साल 2017 के इस मामले से आरोपी हेमंत हटकर को मामले से बरी करते हुए कहा कि राहगिरों को सड़क पार करते समय जेब्रा क्रांसिग के संकेत को देखना चाहिए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 60 वर्षीय मुदरिका कांबले की मौत आरोपी की बाइक के टकराने के चलते हुई थी। यह हादसा तब हुआ जब कांबले चेंबूर इलाके के निकट ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे में सड़क पार कर रही थी।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट एसएस परावे ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया है, जो दर्शाए कि कांबले की मौत आरोपी की बाइक से टकराने की वजह से हुई है। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले से जुड़ा पंचनामा दर्शाता है कि मुंबई की तरफ जानेवाले ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर सड़क हादसा हुआ है। जहां से 35 फुट की दूरी पर फुटपाथ था और 15 फुट तक रोड विभाजक था। जिससे पता चलता है कि काबंले जब सड़क पार करने का प्रयास कर रही थी, उस समय सड़क के बीचोबीच हादसा हुआ है।

कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि राहगीरों को ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर वहीं से सड़क पार करना चाहिए, जहां जेब्रा क्रॉसिंग हो। जहां जेब्रा क्रॉसिंग न हो, ऐसी जगह से सड़क नहीं पार करनी चाहिए। अदालत के सामने कुछ भी ऐसा नहीं पेश किया, गया जिससे स्पष्ट हो कि घटना स्थल पर जेब्रा क्रॉसिंग थी।  

 

Created On :   2 Sept 2021 6:10 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story