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मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान नहीं हो रहा ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मेट्रो रेल के निर्माण स्थल पर ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है। न्यायमित्र के रुप में पैरवी कर रहे अधिवक्ता जाल एेधेरुजीना ने मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट में यह दावा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी के साथ मेट्रो तीन के निर्माण स्थलों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि वहां पर ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन कड़ाई से नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर लागू होते है। लिहाजा मेट्रों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों से छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम व हाईकोर्ट ने अपने कई फैसलों में इस बात को स्पष्ट किया है। मेट्रो का कार्य रात के समय कफपरेड इलाके में करने की अनुमति दिए जाने के मांग को लेकर मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस अभय ओक की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है।
Created On :   3 July 2018 3:17 PM GMT